समाज में अन्धविश्वास का अंधेरा इस कदर फैला हुआ है कि जब व्यक्ति अन्धविश्वास के अन्धकार में आ जाता है तब वह जागरूकता के प्रकाश की तरफ देखता भी नहीं है।
ऐसे ही अन्धविश्वास में आ कर दो लोगों ने मिलकर एक की हत्या कर दी और उसके दो साथियों को घायल कर दिया।
लोक अभियोजन की मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने जानकारी देते हुये बताया कि 8 अगस्त 2021 को शैतान पिता केगू भूरिया की पत्नी शारदा बाई की अहमदाबाद में सांप के काटने से मौत हो गयी। जिसका कार्यक्रम उसके ससुराल ग्राम भोयरा में किया गया।
कार्यक्रम के दौरान शैतान ने अपनी पत्नी के भाई। संजय को फ़ोन लगा कर तालाब के पास बुलाया। शाम का समय था तो संजय अपने पिता रमेश और भाई प्रवीण को साथ लेकर गया। वहां शैतान और रेसू ने शैतान के ससुर रमेश पर आरोप लगाया कि तू और तेरी पत्नी डाकन है जिसकी वजह से शारदा बाई की मौत हो गई। उसके बाद जब ससुर रमेश ने उसकी बातों को काटा और कहा की वे लोग ऐसे नही है और शारदा की मौत सांप के काटने से हुई है तो शैतान और रेसू भड़क गये। उनको गंदी और नंगी गालिया देने लगे। रेसू ने कुल्हाड़ी से रमेश के सीर पर जोरदार वार कर दिया जिसके कारण वह गिर गया। शैतान ने संजय और प्रवीण को भी जान से मारने की नियत से वार किया मगर वे भागे लेकिन फिर भी उन दोनोंं को गम्भीर चौट आई।
संजय ने अपने काका बबलू को मोबाइल पर सूचना दी। जब बबलू आया तब शैतान और रेसू भाग गये। बबलू ने औटो से तीनो को जिला चिकित्सालय में लाया। रमेश को गम्भीर चौट थी जिसकी वजह से उसे दाहोद उचित उपचार के लिए ले जा रहे थे मगर पिटोल में ही उसकी मृत्यु हो गयी।
फरियादी कि रिपोर्ट पर से थाना झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सुभाष सुनहरे, झाबुआ द्वारा आरोपी रेसु पिता गांगु भुरिया उम्र 35 साल और शैतान पिता केुग भुरिया उम्र 42 साल निवासीगण भोयरा, रामा फलिया को दोषी पाते हुये धारा 302/ 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000- 1000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।
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