रात्रि गश्त के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब से भरा टवेरा वाहन जप्त किया।
जिले में नशा मुक्ति अभियान व अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर द्वारा सतत कार्यवाही के निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 16.03.2023 को रात्रि गश्त के दौरान वृत्त झाबुआ 'अ' में झिरी - सदावा रोड़ पर एक टवेरा वाहन क्र. GJ 09 BB 9786 को रोकने पर उस वाहन को नहीं रोका गया। वाहन का पीछा कर वाहन रोकने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़ भागे।
वाहन की तलाशी लेने पर 23 पेटी माउण्ट बियर (कुल 179.4 बल्क लीटर) भरी मिली जिसे वाहन सहित विधिवत जप्त कर कब्जे आबकरी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) व 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया।
उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 35880/- एवं टवेरा वाहान का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 800000/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कांतू डामोर, आरक्षक ईश्वर पण्डियार, मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक एवं वाहन चालक राकेश मचार, दयाल मंडोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा।
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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