जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम के लिये कलेक्टर, द्वारा सतत कार्यवाही के निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 09.01.2023 को प्रातः मुखबिर की सुचना पर संयुक्त आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ 'ब' में ग्राम भाण्डाखेड़ा (कुंदनपुर) में कच्चे मकान की तलाशी लेने पर 20 पेटी माउण्ट बियर कैन एवं 09 पेटी गोवा व्हिस्की विदेशी मदिरा (कुल 321 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकरी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया आरोपी की तलाश जारी हैं। जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 96150/- है।
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