लड़की की माता ने सेंट्रल कोतवाली पर शिकायत 24.04.2018 को की। रात्रि 11 बजे वह अपने घर पर सो रहे थे , घर पर ही उनकी छोटी बेटी भी सो रही थी रात्रि करीब 4 बजे देखा तो उसकी बेटी नही दिखी तब उसने परिवार वालो एवं संभावित जगह आस पास भी ढुंढा पर नही मिली । अपने परिवार के साथ थाने पर रिपोर्ट की और शंका जताई कि मोहल्ले का ही रहने वाला राहुल उर्फ शैम्पु उसे भगाकर ना ले गया।
फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सेंट्रल कोतवाली मे धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोक्त्री को आरोपी के घर से बरामद किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी सन्नी उर्फ राहुल उम्र 24 वर्ष निवासी भोलेनाथ कालोनी इंदौर को धारा 363 भा.दं.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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